भारिबैं/2017–18/39
डीजीबीए.जीबीडी.सं.279/31.02.007/2017-18
अगस्त 3, 2017
सभी एजेंसी बैंक
महोदय/महोदया
सरकारी बैंकिंग – साख पत्र और बैंक गारंटी जारी करना
कृपया साख पत्र की प्रक्रिया से संबन्धित 28 मार्च 2012 के हमारे परिपत्र सं. डीजीबीए.जीएडी सं.एच 6254/31.03.002/2011-12 का संदर्भ देखें जिसके साथ महा लेखानियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी 30 नवंबर 2011 के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न हैI
2. साखपत्र/बैंक गारंटी लेनदेन के पूरे मामले की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार की ओर से साख पत्र जारी करना जारी नहीं रखेगा और जहां तक बैंक गारंटी का संबंध है, सरकार के लिए इसके जारीकर्ता बैंक अथवा सूचना भेजने वाले बैंक के रूप में कार्य नहीं करेगा I संबन्धित सरकारी विभाग उनके द्वारा चिह्नित किसी वाणिज्यिक बैंक से इस मामले में सीधे संपर्क करेगा और साखपत्र जारी करने से संबन्धित सभी मामले में भारतीय रिजर्व बैंक को शामिल किए बिना सरकार और वाणिज्यिक बैंक द्वारा कारवाई की जाएगी I चूंकि साखपत्र /बैंक गारंटी संबंधी व्यवसाय एजेंसी व्यवसाय का हिस्सा नहीं है अत: सरकार इस प्रयोजन के लिए किसी वाणिज्यिक बैंक का चयन कर सकती है I भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका सरकार द्वारा दिये गए नामे अधिदेश से स्वयं संतुष्ट होने के बाद सरकार की ओर से इसे साखपात्र खोलने/ बैंक गारंटी के लिए बैंक द्वारा किए गये भुगतानों की प्रतिपूर्ति करने तक ही सीमित है I साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी विभाग की ओर से वाणिज्यिक बैंक द्वारा साखपत्र/बैंक गारंटी के लिए कोई सूचना जारी नहीं करेगा/ कोई अनुशंसा नहीं करेगा I
भवदीय
(पार्था चौधुरी)
महा प्रबन्धक |
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