भारिबैं/2016-2017/156
एफएमओडी.एमएओजी सं.117/01.01.001/2016-17
25 नवंबर, 2016
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक और
एकल प्राथमिक व्यापारी
प्रिय महोदय/महोदया
चलनिधि समायोजन सुविधा - एलएएफ/एमएसएफ के अंतर्गत ऑयल मार्केटिंग कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल बॉण्ड (ऑयल बॉण्ड) कोलेटरल के रूप में पात्र होना और रिवर्स रिपो की मार्जिन आवश्यकता को हटाना
कृपया चलनिधि समायोजन सुविधा योजना संबंधी 25 मार्च 2004 का हमारा परिपत्र सं आईडीएमडी.ओएमओ सं.04/03.75.00/2003-04 देखें।
2. यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी ऑयल बॉण्ड रिपो, रिवर्स रिपो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) के प्रयोजन के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में मान्य होंगे। उक्त लेनदेनों के लिए ई-कुबेर प्रणाली में अब ऑयल बॉण्ड पात्र कोलेटरल के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।
2.1 ऑयल बॉण्ड की वर्तमान नॉन-एसएलआर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
3. इसके अलावा रिवर्स रिपो ऑपरेशन्स (टर्म रिवर्स रिपो सहित) में सफल सहभागियों के संबंध में कोलेटरल के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन रखने की आवश्यकता को हटाने का निर्णय लिया गया है।
3.1 तथापि, सभी रिपो/एमएसएफ लेनदेनों के लिए मार्जिन आवश्यकता पहले की तरह बनी रहेगी। ऑयल बॉण्ड के संबंध में 4 प्रतिशत मार्जिन लागू होगा, अर्थात 100 रुपए की रिपो बोली में 104 रुपए के ऑयल बॉण्ड रखने होंगे।
4. उक्त परिवर्तन 28 नवंबर 2016 से प्रभावी होंगे और अगली सूचना तक लागू रहेंगे।
5. एलएएफ/एमएसएफ संबंधी अन्य शर्तें पहले जारी हमारे परिपत्रों के अनुसार लागू रहेंगी।
भवदीय
(राधा श्याम रथ)
मुख्य महाप्रबंधक |