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उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

हमारी ग्राहक पहुंच नीति का लक्ष्य आमजनता को सूचना प्रदान करना है जिससे कि वे बैंकिंग सेवाओं के संबंध में अपनी अपेक्षाओं, विकल्पों और अधिकारों तथा बाध्यताओं के बारे में जान सकें। हमारे ग्राहक सेवा प्रयासों को ग्राहक के अधिकारों की रक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र और रिज़र्व बैंक में शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए डिजाइन किया गया है।

अधिसूचनाएं


सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण

आरबीआई/2016-17/181
डीसीएम (आयो) सं 1712/10.27.00/2016-17

13 दिसंबर, 2016

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक

महोदय,

सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का संरक्षण

कृपया हमारे दिनांक 27 अक्तूबर, 2016 के परिपत्र डीसीएम(एफएनवीडी)सं 1134/16.01.05/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें यह दर्शाया गया था कि जाली नोटों के परिचालन को बढ़ावा देने वाले लोगों की पहचान को आसान तथा सुगम करने के लिए, बैंकों को सूचित किया जाता है कि बैंकिंग हॉल / क्षेत्र तथा काउंटर को सीसीटीवी की निगरानी तथा रिकार्डिंग में रखें तथा रिकार्डिंग को संरक्षित करके रखें ।

2. उपरोक्त की निरंतरता में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि नए मुद्रा नोटों के गैर कानूनी रूप से संग्रहण करने से संबन्धित मामलों का कार्य करने वाली प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा सुगम व सरल समन्वयन तथा प्रभावी कार्य करने के लिए आगामी अनुदेशों तक, बैंक शाखाओं तथा मुद्रा तिजोरियों में परिचालन की 08 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 तक की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जाए ।

3. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक


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