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विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम

ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश - छूट

भा.रि.बैंक/2022-23/87
ए.पी. (डी.आई.आर. सीरीज़) परिपत्र सं. 07

जुलाई 07, 2022

प्रति

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया / महोदय,

ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश - छूट

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I (एडी श्रेणी-I) बैंकों का ध्यान मध्यम अवधि रूपरेखा के तहत विनियामक व्यवस्था में छूट के संबंध में 06 जुलाई 2022 की "विदेशी मुद्रा प्रवाह के उदारीकरण" पर प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 3 की ओर आकर्षित किया जाता है। एक संदर्भ भी आमंत्रित किया जाता है :

  1. अधिसूचना सं. फेमा 396/2019-RB दिनांक 17 अक्टूबर 2019 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (ऋण लिखत) विनियम, 2019, समय-समय पर संशोधित, और उसके तहत जारी प्रासंगिक निदेश; एवं

  2. A.P. (DIR Series) परिपत्र नं. 31 दिनांक 15 जून 2018 (इसके पश्चात निदेश) समय – समय पर यथा संशोधित।

2. निदेशों के पैराग्राफ 4(बी)(i) और 4(बी)(ii) के अनुसार, एक एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, जिसमें ट्रेजरी बिल और राज्य विकास ऋण शामिल हैं) और कॉरपोरेट बॉन्ड में किया गया अल्पकालिक निवेश, किसी भी श्रेणी में उस एफपीआई के कुल निवेश के 30% से अधिक नहीं होगा। यह निर्णय लिया गया है कि 08 जुलाई 2022 और 31 अक्टूबर 2022 (दोनों तिथियों को शामिल) के बीच सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई द्वारा किए गए निवेश को परिपक्वता या ऐसे निवेशों की बिक्री तक अल्पकालिक निवेश की सीमा से छूट दी जाएगी।

3. निदेश के पैराग्राफ 4(b)(ii) के अनुसार, कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश एक वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता आवश्यकता के अधीन थे। यह निर्णय लिया गया है कि एफपीआई को 08 जुलाई 2022 और 31 अक्टूबर 2022 (दोनों तिथियां शामिल) की अवधि के दौरान, एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले वाणिज्यिक पत्रों और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश करने की अनुमति दी जाए। इन निवेशों को परिपक्वता तक या ऐसे निवेशों की बिक्री तक अल्पकालिक निवेश की सीमा से छूट दी जाएगी।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं।

5. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के तहत जारी किए गए हैं और किसी अन्य कानून के तहत आवश्यक अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं।

6. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(डिम्पल भांडिया)
मुख्य महाप्रबंधक


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