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निविदा



शुद्धिपत्र - कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डन की सेवाएँ प्रदान करने और सीएबी, आरबीआई के परिसरों तथा इसके 05 आवासीय क्वार्टरों में अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डन की सेवाएँ प्रदान करने और सीएबी, आरबीआई के परिसरों तथा इसके 05 आवासीय क्वार्टरों में अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए 11 सितंबर 2017 को निविदा आमंत्रित की गई थी।

क. इस संदर्भ में यह सूचित किया गया है कि :

भाग । के पैरा 3.5.2, पैरा 3.21 और पैरा 4.8.2 को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

पैरा 3.5.2

इएमडी का प्रेषण एनइएफटी के माध्यम से किया जायेगा या बैंक गारंटी के रूप में जमा किया जायेगा, जो किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया जाये। एनइएफटी के ब्यौरे तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। इएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। निविदा स्वीकृति पत्र के साथ सफल बोलीकर्ता जमाराशि (पीबीजी) जमा करने के बाद सफल बोलीकर्ता की इएमडी वापस की जाएगी। पीबीजी संविदा राशि के 05% की दर पर प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे के पक्ष में जमा करनी होगी। निष्पादन बैंक गारंटी संविदा समापन के बाद 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी। बोलीकर्ता का असंतोषजनक कार्यनिष्पादन और /या सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों की असफलता या लापरवाही के कारण बैंक को कोई नुकसान / क्षति हुई है या करार के नियमों और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई निष्पादन बैंक गारंटी जब्त / समायोजित की जाएगी। निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारुप कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा करार करते समय दिया जाएगा।

पैरा 3.21

निविदाकर्ता के लिए सामान्य अनुदेश और विशेष शर्तें, इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट शर्तें, निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न संविदा की शर्तें, बाद में बैंक और निविदाकर्ता के बीच पत्राचार और दिया गया कार्यादेश अंतिम संविदा के आधार बनेंगे, जो सफल बोलीकर्ता के साथ किया जायेगा। बैंक से निविदा स्वीकार कर लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर सफल बोलीकर्ता संविदा के कार्यान्वयन के लिए बाध्य होगा और उसके 14 दिनों के भीतर द्विभाषी करार पर हस्ताक्षर करेगा।

करार के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टाम्प पत्र का मूल्य बोलीकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

सफल बोलीकर्ता संविदा का कोई हिस्सा उप-ठेके पर नहीं देगा। इन शर्तों का भंग होने की स्थिति में बैंक सफल बोलीकर्ता को लिखित रूप में एक नोटिस देगा कि संविदा को विखंडित कर दिया गया है, जिसके बाद बैंक द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जायेगी और इससे बोलीकर्ता के विरुद्ध बैंक द्वारा अन्य उपाय किये जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पैरा 4.8.2

चूक के लिए संविदा का समापन किये जाने पर सफल बोलीकर्ता की “निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जायेगी”।


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