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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

18 अगस्त 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने ओबोपे मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर, दिनांक 27 अगस्त 2021 के प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) पर मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों (समय-समय पर यथा अद्यतन) तथा दिनांक 25 फरवरी 2016 के मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (समय-समय पर यथा अद्यतन) के अननुपालन के लिए 5,93,000/- (पांच लाख तिरानवे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्था द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

यह पाया गया कि संस्था, केवाईसी अपेक्षाओं पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन कर रही थी। तदनुसार, संस्था को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।

संस्था के उत्तर पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/727


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