24 नवंबर 2021
आरबीआई ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26(6) में निर्दिष्ट प्रकृति का उल्लंघन करने के लिए निम्नलिखित अधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर मौद्रिक दंड लगाया है।
क्रम सं. |
पीएसओ का नाम |
सकारण आदेश की तारीख |
दंड की राशि (₹ लाख) |
1 |
टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड (टीसीपीएसएल) |
21 अक्तूबर 2021 |
200.00 |
2 |
एप्निट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एटीपीएल) |
1 नवंबर 2021 |
54.93 |
यह दंड पीएसएस अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
यह देखा गया कि टीसीपीएसएल व्हाइट लेबल एटीएम के परिनियोजन के लक्ष्यों और निवल मालियत की आवश्यकता पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं कर रहा था। एटीपीएल एस्क्रो खाता की शेष राशि को बनाए रखने और निवल मालियत की आवश्यकता पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं कर रहा था। चूंकि ये पीएसएस अधिनियम की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति के उल्लंघन थे, इसलिए संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए थे। उनकी लिखित उत्तरों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1245 |