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प्रेस प्रकाशनी

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति को बरकरार रखा

11 अक्टूबर 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की
सलाहकार समिति को बरकरार रखा

यह उल्लिखित है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (5) (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने 04 अक्टूबर 2021 को श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के प्रशासक श्री रजनीश शर्मा को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए तीन- सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं:

क. श्री आर. सुब्रमण्यकुमार, भूतपूर्व एमडी और सीईओ, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

ख. श्री टी टी श्रीनिवासराघवन, भूतपूर्व प्रबंध निदेशक, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड

ग. श्री फारुख एन सूबेदार, भूतपूर्व मुख्य परिचालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव, टाटा संस लिमिटेड

2. एसआईएफएल और एसईएफएल के संबंध में माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की कोलकाता बेंच द्वारा दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए याचिकाओं को दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के आदेश के माध्यम से स्वीकार करने के बाद, रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त तीन-सदस्यीय समिति, दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के नियम 5 (सी) के तहत गठित सलाहकार समिति के रूप में जारी रहेंगी। सलाहकार समिति कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एसआईएफएल और एसईएफएल के परिचालन में प्रशासक को सलाह देगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1025


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