4 अक्तूबर 2021
निदेशक मंडल का अधिक्रमण और प्रशासक की नियुक्ति - श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई
इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईई (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक ने आज श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एसआईएफएल) और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड (एसईएफएल) के निदेशक मंडल को, अभिशासन संबंधी चिंताओं तथा पूर्वोक्त कंपनियों द्वारा अपने विभिन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक के कारण अधिक्रमित कर दिया है। श्री रजनीश शर्मा, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आईई (2) के तहत उक्त कंपनियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। रिज़र्व बैंक ने शीघ्र ही दिवाला और शोधन अक्षमता (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 के तहत उपरोक्त दो एनबीएफसी के समाधान की प्रक्रिया शुरू करने का इरादा भी किया है और एनसीएलटी में दिवाला समाधान पेशेवर के रूप में प्रशासक की नियुक्ति के लिए आवेदन भी करेगा।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/981 |