15 जुलाई 2021
भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण / स्विच
भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹10,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/स्विच की घोषणा की है। प्रतिभूति-वार रूपांतरण/स्विच के विवरण निम्नानुसार हैं:
नीलामी की तारीख |
मूल प्रतिभूतियां |
मूल प्रतिभूतियों की अधिसूचित राशि
(अंकित मूल्य) |
नियत प्रतिभूतियां |
19 जुलाई 2021 |
5.09% जीएस 2022
(13 अप्रैल 2022 को परिपक्व होने वाली) |
₹2,000 करोड़ |
जीओआई एफआरबी 2033
(22 सितंबर 2033 को परिपक्व होने वाली) |
6.84% जीएस 2022
(19 दिसंबर 2022 को परिपक्व होने वाली) |
₹2,000 करोड़ |
जीओआई एफआरबी 2033
(22 सितंबर 2033 को परिपक्व होने वाली) |
8.83% जीएस 2023
(25 नवंबर 2023 को परिपक्व होने वाली) |
₹2,000 करोड़ |
जीओआई एफआरबी 2033
(22 सितंबर 2033 को परिपक्व होने वाली) |
8.83% जीएस 2023
(25 नवंबर 2023 को परिपक्व होने वाली) |
₹2,000 करोड़ |
6.64% जीएस 2035
(16 जून 2035 को परिपक्व होने वाली) |
7.32% जीएस 2024
(28 जनवरी 2024 को परिपक्व होने वाली) |
₹2,000 करोड़ |
6.64% जीएस 2035
(16 जून 2035 को परिपक्व होने वाली) |
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कुल |
₹10,000 करोड़ |
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बाजार प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे दो दशमलव स्थानों तक मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां ई-कुबेर में प्रस्तुत करें।
नीलामी एकाधिक-मूल्य आधारित नीलामी होगी अर्थात् सफल बोलियों को मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।
नीलामी के लिए बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 19 जुलाई 2021 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उनका निपटान 20 जुलाई 2021 (मंगलवार) को किया जाएगा।
भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है :
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अधिसूचित राशि से कम राशि के लिए प्रस्तावों को स्वीकार करना।
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पूर्णांकन प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक की खरीद करना।
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बिना कोई कारण दिये पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।
स्विच लेनदेन के लिए परिचालन दिशानिर्देश एवं अन्य विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/539 |