14 जुलाई 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टरकार्ड एशिया / पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड
पर पर्यवेक्षी कार्रवाई की
आज, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई. लिमिटेड(मास्टरकार्ड) पर 22 जुलाई 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, कंपनी को भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है। इस आदेश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मास्टरकार्ड सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करना सूचित करेगा। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई है।
मास्टरकार्ड एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है जो पीएसएस अधिनियम के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है।
पृष्ठभूमि
6 अप्रैल 2018 के भुगतान प्रणाली डाटा के संग्रहण पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डाटा छह महीने की अवधि के भीतर (एंड-टू-एंड लेनदेन विवरण / संदेश के हिस्से के रूप में एकत्रित / पूरी की गई / संसाधित की गई पूर्ण जानकारी/ भुगतान निर्देश) केवल भारत में एक प्रणाली में संग्रहीत किया जाता है। उन्हें उसमें निर्दिष्ट समय- सीमा के भीतर रिज़र्व बैंक को अनुपालन की रिपोर्ट और सीईआरटी-इन पैनल में शामिल लेखापरीक्षक द्वारा आयोजित एक बोर्ड-अनुमोदित सिस्टम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता थी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/530 |