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दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा

29 अक्तूबर 2020

दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
1 स्नेहलता फाइनेंस लिमिटेड 6-3-871, स्नेहलता कॉम्प्लेक्स, ग्रीनलैंड्स रोड, बेगमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना - 500016 बी-09.00188 04 जून 2003 04 सितम्बर 2020
2 जागरण मीडिया नेटवर्क इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 2, सर्वोदय नगर, कानपुर - 208005 बी-12.00456 01 जून 2017 01 अक्तूबर 2020

अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/557


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