29 अक्तूबर 2020
दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख |
1 |
स्नेहलता फाइनेंस लिमिटेड |
6-3-871, स्नेहलता कॉम्प्लेक्स, ग्रीनलैंड्स रोड, बेगमपेट, हैदराबाद, तेलंगाना - 500016 |
बी-09.00188 |
04 जून 2003 |
04 सितम्बर 2020 |
2 |
जागरण मीडिया नेटवर्क इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
2, सर्वोदय नगर, कानपुर - 208005 |
बी-12.00456 |
01 जून 2017 |
01 अक्तूबर 2020 |
अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/557 |