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प्रेस प्रकाशनी

नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा

19 मई 2020

नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा

निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1 डिस्ट्रीब्यूटर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में डिस्ट्रीब्यूटर्स (बॉम्बे) लिमिटेड) बी -34 / 35, तीसरी मंजिल, पैरागॉन कॉन्डोमिनियम, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400013 बी-13.00821 28 जनवरी, 2002 20 नवंबर, 2019
2 निशि सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड डी -232, बेसमेंट, कामधेनु कॉम्प्लेक्स, सहजानंद कॉलेज के सामने, अंबावाड़ी, अहमदाबाद - 380015 01.00389 13 सितंबर, 2001 03 जनवरी, 2020
3 पेनरोज़ मर्केंटाइल्स लिमिटेड 16 बी, शेक्सपियर सरानी, ​​द्वितीय तल, कोलकाता- 700071 बी.05.05636 26 मई, 2003 07 फ़रवरी, 2020
4 रिलायंस नेट लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस नेट प्राइवेट लिमिटेड) मानेक महल, 6 ठी मंजिल, 90, वीर नरीमन रोड, मुंबई- 400020 13.01328 31 दिसंबर, 1999 07 फ़रवरी, 2020
5 आरएनजी फ़िनलीस प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 2621/22, रोड डी -2, गेट नंबर -1, जीआईडीसी लोधिका, मेटोडा, राजकोट - 360021, गुजरात बी.01.00594 23 अगस्त, 2018 03 मार्च, 2020
6 मनोहर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड 2531-ए-हडसन लाइन, जी-टी-बी नगर, दिल्ली - 110009 बी-14-02338 04 जनवरी, 2005 09 मार्च, 2020
7 निश्चय फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड एफ 9, शालीमार अपार्टमेंट्स, साउथ एक्सटेंशन- II, नई दिल्ली, दिल्ली – 110049 बी-14.02481 04 अक्तूबर, 2001 09 मार्च, 2020
8 चंदेलियर ट्रैकोन प्राइवेट लिमिटेड 54/3, प्रथम क्रॉस, ईजीपुरा मेन रोड, विवेकनगर, बेंगलुरु- 560047 बी.02.00309 29 नवंबर, 2018 16 मार्च, 2020
9 संघी हायर परचेस लिमिटेड एमजी हाउस, 12 केएम स्टोर, दिल्ली रोड, हिसार, हरियाणा- 125044 14.00355 27 जुलाई, 2000 15 अप्रैल, 2020

अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2376


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