19 मई 2020
नौ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1 |
डिस्ट्रीब्यूटर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में डिस्ट्रीब्यूटर्स (बॉम्बे) लिमिटेड) |
बी -34 / 35, तीसरी मंजिल, पैरागॉन कॉन्डोमिनियम, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400013 |
बी-13.00821 |
28 जनवरी, 2002 |
20 नवंबर, 2019 |
2 |
निशि सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
डी -232, बेसमेंट, कामधेनु कॉम्प्लेक्स, सहजानंद कॉलेज के सामने, अंबावाड़ी, अहमदाबाद - 380015 |
01.00389 |
13 सितंबर, 2001 |
03 जनवरी, 2020 |
3 |
पेनरोज़ मर्केंटाइल्स लिमिटेड |
16 बी, शेक्सपियर सरानी, द्वितीय तल, कोलकाता- 700071 |
बी.05.05636 |
26 मई, 2003 |
07 फ़रवरी, 2020 |
4 |
रिलायंस नेट लिमिटेड (पूर्व में रिलायंस नेट प्राइवेट लिमिटेड) |
मानेक महल, 6 ठी मंजिल, 90, वीर नरीमन रोड, मुंबई- 400020 |
13.01328 |
31 दिसंबर, 1999 |
07 फ़रवरी, 2020 |
5 |
आरएनजी फ़िनलीस प्राइवेट लिमिटेड |
प्लॉट नंबर 2621/22, रोड डी -2, गेट नंबर -1, जीआईडीसी लोधिका, मेटोडा, राजकोट - 360021, गुजरात |
बी.01.00594 |
23 अगस्त, 2018 |
03 मार्च, 2020 |
6 |
मनोहर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड |
2531-ए-हडसन लाइन, जी-टी-बी नगर, दिल्ली - 110009 |
बी-14-02338 |
04 जनवरी, 2005 |
09 मार्च, 2020 |
7 |
निश्चय फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
एफ 9, शालीमार अपार्टमेंट्स, साउथ एक्सटेंशन- II, नई दिल्ली, दिल्ली – 110049 |
बी-14.02481 |
04 अक्तूबर, 2001 |
09 मार्च, 2020 |
8 |
चंदेलियर ट्रैकोन प्राइवेट लिमिटेड |
54/3, प्रथम क्रॉस, ईजीपुरा मेन रोड, विवेकनगर, बेंगलुरु- 560047 |
बी.02.00309 |
29 नवंबर, 2018 |
16 मार्च, 2020 |
9 |
संघी हायर परचेस लिमिटेड |
एमजी हाउस, 12 केएम स्टोर, दिल्ली रोड, हिसार, हरियाणा- 125044 |
14.00355 |
27 जुलाई, 2000 |
15 अप्रैल, 2020 |
अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी ।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2376 |