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प्रेस प्रकाशनी

वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के लिए भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020)

31 मार्च 2020

वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के लिए भारत सरकार की अर्थोपाय अग्रिम सीमा
(अप्रैल 2020 से सितंबर 2020)

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल 2020 से सितंबर 2020) के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा 1,20,000 करोड़ होगी।

जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग करता है तब रिजर्व बैंक बाजार ऋण के नए निर्गम को जारी कर सकता हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय सीमा को संशोधित करने का लचीलापन अपने पास रखता है।

  1. अर्थोपाय / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी: अर्थोपाय अग्रिम: रेपो दर

  2. ओवरड्राफ्ट: रेपो रेट से दो प्रतिशत अधिक

अजीत प्रसाद
निदेशक  

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2165


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