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प्रेस प्रकाशनी

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन संबंधी दिशानिर्देश

31 दिसंबर 2019

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन संबंधी दिशानिर्देश

नई शहरी सहकारी बैंक के लाइसेंसिंग संबंधी विशेषज्ञ समिति, 2011 (अध्यक्ष: श्री वाई. एच. मालेगाम) द्वारा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अभिशासन और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए निदेशक मंडल (बीओडी) के अलावा एक प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) से युक्त एक नए संगठनात्मक ढांचे का सुझाव दिया गया था। इसे शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति, 2015 (अध्यक्ष: श्री आर. गांधी) द्वारा दोहराया गया था। रिज़र्व बैंक ने 20 अगस्त 2015 को उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर रखी। यूसीबी के लिए स्थायी सलाहकार समिति के सदस्यों और बाद में चुनिंदा सहकारी समितियों / उनके प्रतिनिधि रजिस्ट्रारों के साथ भी एचपीसी द्वारा की गई सिफारिशों पर चर्चा की गई। हितधारकों की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद यूसीबी में बीओडी के अलावा बीओएम स्थापित किए जाने के सुझाव को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार, बीओएम के गठन के मसौदे को 25 जून 2018 को शेयरधारकों और जनता की टिप्पणियों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया था। हितधारकों की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद और 05 दिसंबर 2018 को विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार रिजर्व बैंक ने आज यूसीबी में बीओएम के गठन पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए।

दिशानिर्देशों में बताया गया है कि वेतन प्राप्त करने वाले बैंकों के अलावा 100 करोड़ और उससे अधिक की जमा राशि आकार वाले यूसीबी के बीओडी बीओएम का गठन करेंगे। ऐसे बैंकों के लिए अपने संचालन क्षेत्र के विस्तार और / या नई शाखाएं खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बीओएम का गठन अनिवार्य होगा। इन यूसीबी को अपने सीईओ की नियुक्ति के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी। 100 करोड़ से कम जमाराशि के आकार वाले यूसीबी और वेतन प्राप्त करने वाले बैंकों को बीओएम के गठन से छूट दी गई है, हालांकि उन्हें स्वेच्छा से ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।बीओएम बीओडी को रिपोर्ट करेगा और यूसीबी के बैंकिंग से संबंधित कार्यों की निगरानी करेगा, नीतियों के निर्माण में और किसी अन्य संबंधित मामले में न जो विशेष रूप से बैंक के समुचित कार्य के लिए बीओडी द्वारा उसे सौपा गया हो, उसमें बीओडी की सहायता करेगा।

बीओडी शीर्ष नीति निर्माण निकाय के रूप में कार्य जारी रखेगा और एक यूसीबी के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों और उसके नियंत्रण के लिए जिम्मेदार रहेगा, संबंधित सहकारी समिति अधिनियमों में परिभाषित सभी प्रशासनिक कार्यों को संभालना जारी रखेगा।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/1565


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