प्रेस प्रकाशनी

भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण

11 जुलाई, 2019

भारत सरकार (जीओआई) की प्रतिभूतियों का रूपांतरण

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल 22,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण की घोषणा की है। रूपांतरण का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार हैं:

नीलामी की तिथि मूल प्रतिभूतियां मूल प्रतिभूतियों की अधिसूचित राशि
(अंकित मूल्य)
नियत (रूपांतरण के बाद) प्रतिभूतियां
जुलाई 15, 2019 6.65% जीएस 2020
(अप्रैल 9, 2020 को परिपक्व)
2,000.00 करोड़ 7.26% जीएस 2029
(जनवरी 14, 2029 को परिपक्व)
2,000.00 करोड़ 7.57% जीएस 2033
(जून 17, 2033 को परिपक्व)
7.80% जीएस 2020
(मई 3, 2020 को परिपक्व)
3,000.00 करोड़ 7.72% जीएस 2049
(जून 15, 2049 को परिपक्व)
8.27% जीएस 2020
(जून 9, 2020 को परिपक्व)
2,000.00 करोड़ 7.26% जीएस 2029
(जनवरी 14, 2029 को परिपक्व)
2,000.00 करोड़ 7.57% जीएस 2033
(जून 17, 2033 को परिपक्व)
7.35% जीएस 2024
(जून 22, 2024 को परिपक्व)
3,000.00 करोड़ 7.63% GS 2059
(जून 17, 2059 को परिपक्व)
8.40% जीएस 2024
(जुलाई 28, 2024 को परिपक्व)
2,000.00 करोड़ 7.26% जीएस 2029
(जनवरी 14, 2029 को परिपक्व)
2,000.00 करोड़ 7.57% जीएस 2033
(जून 17, 2033 को परिपक्व)
9.15% जीएस 2024
(नवंबर 14, 2024 को परिपक्व)
2,000.00 करोड़ 7.26% जीएस 2029
(जनवरी 14, 2029 को परिपक्व)
2,000.00 करोड़ 7.57% जीएस 2033
(जून 17, 2033 को परिपक्व)
  कुल 22,000.00 करोड़  

बाजार प्रतिभागियों के लिए आवश्यक है कि वे दो दशमलव स्थानों तक मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां ई-कुबेर में प्रस्तुत करें।

नीलामी एक बहु -मूल्य आधारित नीलामी होगी, अर्थात् सफल बोलियों का मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

नीलामी के लिए बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 15 जुलाई 2019 (सोमवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उसका निपटान 16 जुलाई 2019 (मंगलवार) को किया जाएगा।

भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है :

  • अधिसूचित राशि से कम राशि वाले प्रस्तावों का स्वीकार करना।

  • राउंडिंग -ऑफ प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोडी अधिक खरीद करना।

  • बिना किसी कारण के पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।

लेनदेन एवं अन्य विवरणों के लिए परिचालन दिशानिर्देश अनुबंध में दिए गए हैं।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/126


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