Click here to Visit the RBI’s new website

प्रेस प्रकाशनी

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश - श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार

9 जुलाई 2019

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 35 क के तहत दिशानिर्देश -
श्री भारती को - ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना - वैधता की अवधि का विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनहित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 02 जनवरी 2019 को कारोबार समाप्ति से प्रभावी और 02 जुलाई, 2019 तक वैध थे और समीक्षा के अधीन थे।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से सहमत है कि सार्वजनिक हित में श्री भारती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना को जारी निर्देश की कार्यावधि को समीक्षा के अधीन 03 जुलाई, 2019 से 02 जनवरी, 2020 तक, छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। निर्देश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

निर्देश की एक प्रति बैंक परिसर में जनता के लिए प्रदर्शित की जा रही है ।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/93


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष