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प्रेस प्रकाशनी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति का गठन किया

29 मई 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर समिति का गठन किया

4 अप्रैल 2019 को वर्ष 2019-20 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के साथ जारी किए गए विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, यह घोषित किया गया था कि रिज़र्व बैंक आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर एक समिति का गठन करेगा।

भारत में बंधक प्रतिभूतिकरण बाजार मुख्य रूप से मांग और आपूर्ति दोनों के साथ-साथ कुछ विवेकपूर्ण, कानूनी, कर और लेखांकन मुद्दों को प्रभावित करने वाले विभिन्न संरचनात्मक कारकों के कारण बाजार सहभागियों के सीमित समूह के बीच प्रत्यक्ष कार्य द्वारा अभिशासित है। एक व्यवसायिक प्रतिभूतिकरण बाजार को विकसित करने के लिए, यह जरूरी है कि बाजार विभिन्न निवेशक वर्गों के लिए साधनों की उपयुक्त संरचना के साथ एक व्यापक निर्गमन मॉडल की ओर बढ़े। साथ ही, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है, बाजार में मूल प्रवर्तकों और निवेशकों के बीच सूचना की असमानता के परिणामस्वरूप गलत संरेखित प्रोत्साहनों और एजेंसी समस्याओं के मुद्दे, जो प्रणालीगत जोखिम बढ़ा सकते है, उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, एक मजबूत और पारदर्शी प्रतिभूतिकरण ढांचे का एक सचेत डिजाइन सर्वोपरि महत्वपूर्ण है ।

भारत में बंधक प्रतिभूतिकरण की मौजूदा स्थिति और बाजार के विकास को बाधित करने वाले विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने और बाजार को और विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर एक समिति का गठन किया है। समिति की संरचना इस प्रकार है :

1 डॉ. हर्ष वर्धन,
वरिष्ठ सलाहकार, बैन एंड कंपनी
अध्यक्ष
2 श्री चंदन सिन्हा,
अपर निदेशक (प्रशिक्षण और प्रशासन), कैफरल
सदस्य
3 श्री संजय गुप्ता
प्रबंध निदेशक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
सदस्य
4 श्री नरेश ठक्कर
प्रबंध निदेशक और समूह के सीईओ, आईसीआरए
सदस्य
5 सुश्री प्रांजल भंडारी
मुख्य अर्थशास्त्री, भारत, एचएसबीसी
सदस्य
6 सुश्री बिन्दु अनंत
अध्यक्ष और न्यासी, द्वारा ट्रस्ट
सदस्य

समिति का कार्यक्षेत्र नीचे दिया गया हैं:

  1. भारत में वर्तमान में मौजूद विनियमों सहित बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना और उसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के साथ उपयुक्त रूप से संरेखित करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें करना;

  2. कानूनी, कर, मूल्यांकन और लेखांकन संबंधी मुद्दों सहित भारत में बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए प्रचलित संरचनाओं का विश्लेषण करना और निवेशकों के साथ-साथ प्रवर्तकों, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक संशोधनों का सुझाव देना;

  3. बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरण प्रथाओं के मानकीकरण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कदमों जैसे कि अनुरूप बंधक रखना, बंधक प्रलेखन मानकों, निवेशकों द्वारा देय परिश्रम और सत्यापन में आसानी के लिए डिजिटल रजिस्ट्री की पहचान करना,

  4. प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रतिपक्षों जिसमें अधिकारी, ट्रस्टी, रेटिंग एजेंसियां ​​आदि शामिल हैं, की भूमिका का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो, तो प्रमुख जोखिमों जैसे कि संरचनात्मक, प्रत्ययी और सर्विसर को हल करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देना;

  5. बंधक प्रतिभूतिकरण साधनों, जैसे कि निवेशक आधार को व्यापक बनाना, और बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना; में द्वितीयक बाजार व्यापार की सुविधा के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश करना,

  6. प्रतिभूतिकरण और अन्य संबंधित वित्तीय बाजार खंडों / उपकरणों के बीच अंतर-लिंकेज का विश्लेषण करना और इन इंटर-लिंकेजों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों की सिफारिश करना; तथा,

  7. विषय से संबंधित किसी भी उचित अन्य मुद्दें की पहचान करना और उनकी सिफारिश करना।

समिति अगस्त 2019 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2798


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