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रिज़र्व बैंक ने 2018 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की

14 मार्च 2019

रिज़र्व बैंक ने 2018 की घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) की सूची जारी की

एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की पहचान पिछले साल के समान बकेटिंग संरचना के तहत घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) के रूप में की गई है। डी-एसआईबी के लिए अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर1 (सीईटी1) की अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से पहले ही चरणबद्ध हो चुकी है और 1 अप्रैल 2019 से पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगी। अतिरिक्त सीईटी1 की अपेक्षाएं पूंजी संरक्षण बफर के अलावा होगी।

डी-एसआईबी की अद्यतन सूची इस प्रकार है -

बकेट बैंक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2019 से अपेक्षित अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 (चरणबद्ध व्यवस्था के अनुसार) अपेक्षाएं
5 - 0.75% 1%
4 - 0.60% 0.80%
3 भारतीय स्टेट बैंक 0.45% 0.60%
2 - 0.30% 0.40%
1 आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक 0.15% 0.20%

पृष्ठभूमि :

रिज़र्व बैंक ने 22 जुलाई 2014 को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) से निपटने के लिए रूपरेखा जारी की थी। डी-एसआईबी ढांचे के लिए रिज़र्व बैंक को 2015 से शुरू होने वाले डी-एसआईबी के रूप में नामित बैंकों के नामों को प्रकट करने की आवश्यकता है और इन बैंकों को उनके प्रणालीगत महत्व के स्कोर (एसआईएस) के आधार पर उपयुक्त बकेट में रखना है। बकेट के आधार पर जिसमें डी-एसआईबी को रखा गया है, एक अतिरिक्त सामान्य इक्विटी अपेक्षा को इसके लिए लागू किया जाना है। यदि भारत में एक विदेशी बैंक की शाखा एक वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (जी-एसआईबी) के रूप में स्थित है, तो इसे भारत में उसकी जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात में जी-एसआईबी के रूप में लागू, अतिरिक्त सीईटी1 कैपिटल सरचार्ज को मेंटेंन करना है,अर्थात भारत में गृह नियामक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सीईटी1 बफर गुणा समेकित वैश्विक समूह बुक्स के अनुसार भारत में आरडब्ल्यूए (राशि) विभाजित कुल समेकित वैश्विक समूह आरडब्ल्यूए मेंटेंन करना है।

उच्च पूंजी अपेक्षाएं 1 अप्रैल 2016 से चरणबद्ध तरीके से लागू है और 1 अप्रैल 2019 से पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगी। चार साल से अधिक फेज-इन अवधि वाले विभिन्न बकेट के लिए अतिरिक्त सामान्य इक्विटी अपेक्षाएं निम्नानुसार है:

बकेट 1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2019
5 0.25% 0.50% 0.75% 1.00%
4 0.20% 0.40% 0.60% 0.80%
3 0.15% 0.30% 0.45% 0.60%
2 0.10% 0.20% 0.30% 0.40%
1 0.05% 0.10% 0.15% 0.20%

31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016 को डी-एसआईबी ढांचे और बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने क्रमशः 31 अगस्त 2015 और 25 अगस्त 2016 को भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड को डी-एसआईबी घोषित किया था। 31 मार्च 2017 तक बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने 04 सितंबर 2017 को भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को डी-एसआईबी घोषित किया था। यह अद्यतन जानकारी 31 मार्च 2018 तक बैंकों से एकत्र वर्तमान आंकड़ों पर आधारित है।

इसके अलावा डी-एसआईबी ढांचे से अपेक्षा है कि “बैंकों के प्रणालीगत महत्व का आकलन करने और डी-एसआईबी की पहचान करने के लिए मूल्यांकन पद्धति की नियमित रूप से समीक्षा की जाए। हालांकि, यह समीक्षा तीन वर्षों में कम से कम एक बार होगी। “क्रॉस कंट्री प्रथाओं की वर्तमान समीक्षा और विश्लेषण वर्तमान में मौजूदा ढांचे में किसी भी बदलाव का समर्थन नहीं करते हैं।“

जोस जे.कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2191


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