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प्रेस प्रकाशनी

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है

21 अक्टूबर 2017

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है

सूचना का अधिकार अधिनियम के जवाब के हवाले से मीडिया के कुछ हिस्सों में यह समाचार दिखाई दिया है कि आधार संख्या को बैंक खातों के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है।

रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि, लागू मामलों में, 1 जून 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित धन-शोधन निवारण रोकथाम (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार संख्या को बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य है।

इन नियमों का संवैधानिक प्रभाव है और ऐसे में बैंकों को अगले निर्देशों का इंतजार किए बिना उन्हें लागू करना होगा।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1089


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