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प्रेस प्रकाशनी

जुलाई 2017 - सितंबर 2017 के लिए भारत सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की सीमा

30 जून 2017

जुलाई 2017 - सितंबर 2017 के लिए भारत सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की सीमा

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही (जुलाई 2017 - सितंबर 2017) के लिए अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यूएमए) की सीमा 70,000 करोड़ होगी।

भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत डब्ल्यूएमए सीमा का उपयोग किए जाने के बाद रिज़र्व बैंक नए सिरे से बाजार ऋणों की शुरुआत कर सकता है।

रिज़र्व बैंक व्याप्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय इन सीमाओं को संशोधित कर सकेगा।

डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

  1. डब्ल्यूएमएः रेपो दर

  2. ओवरड्राफ्टः रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक

भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक के पास रखी जाने वाली न्यूनतम शेषराशि शुक्रवार के दिन और भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दिन तथा 30 जून अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक वित्तीय खातों की लेखाबंदी के दिन 100 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए और अन्य दिवसों को 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए।

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच 26 मार्च 1997 को हुए करार के प्रावधानों के अनुसार लगातार 10 कार्यदिवसों से अधिक अवधि के ओवरड्राफ्टों की अनुमति नहीं होगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 की दूसरी छमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा सितंबर 2017 में निर्धारित की जाएगी।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/3541


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