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अधिसूचनाएं

एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना

भारिबैं/2020-21/01
विवि.गैबैंविक(निवि).कंपरि.सं.113/03.10.001/2020-21

01 जुलाई 2020

सभी एनबीएफ़सी/एचएफ़सी

महोदया/महोदय,

एनबीएफसी/एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना

भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के लिए किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा एनबीएफसी/एचएफसी की चलनिधि की स्थिति में सुधार हेतु एक योजना को स्वीकृति दी है। उक्त योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(क) मूल निवेश कंपनियों के रूप में पंजीकृत कंपनियों को छोड़कर, सूक्ष्म वित्त संस्थानों सहित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत आरबीआई के साथ पंजीकृत अन्य सभी एनबीएफसी हैं;

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां हैं;

(ग) एनबीएफसी/एचएफसी की सीआरएआर/सीएआर नियामकीय न्यूनतम अपेक्षा अर्थात 31 मार्च, 2019 को क्रमशः 15% और 12% से कम नहीं होनी चाहिए;

(घ) 31 मार्च, 2019 को निवल गैर-निष्पादित आस्तियां 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ङ) उन्होने पिछले दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों (अर्थात 2017-18 और 2018-19) में से कम से एक वर्ष में निवल लाभ अर्जित किया था;

(च) 01 अगस्त, 2018 से पिछले एक वर्ष के दौरान उनके उधार के लिए किसी भी बैंक द्वारा उन्हें SMA-1 या SMA-2 श्रेणी के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं किया गया था;

(छ) उन्हें सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड का दर्जा दिया जाना चाहिए;

(ज) उन्हें इकाई से उचित स्तर की समपार्श्विक के लिए एसपीवी की आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए, जो हालांकि वैकल्पिक होगा और एसपीवी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

2. सरकार के उक्त निर्णय के अनुसार, इस परिचालन के प्रबंधन के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी एसबीआईकैप ने एक एसपीवी (एसएलएस ट्रस्ट) की स्थापना की है। एसपीवी पात्र एनबीएफसी/एचएफसी से अल्पकालिक पत्र खरीदेगा, जो इस योजना के अंतर्गत होने वाली आय का उपयोग केवल मौजूदा देयताओं को पूरा करने के उद्देश्य से करेगा। उक्त लिखतों में अधिकतम तीन महीने की अवशिष्ट परिपक्वता वाले सीपी और एनसीडी होंगे और जिन्हें निवेश ग्रेड के रूप में रेट किया गया हो। यह सुविधा 30 सितंबर, 2020 के बाद जारी किसी भी पत्र के लिए उपलब्ध नहीं होगी और एसपीवी 30 सितंबर, 2020 के बाद नई खरीदारी करना बंद कर देगा और 31 दिसंबर, 2020 तक सभी बकाया राशि की वसूली करेगा; या बाद में योजना के अंतर्गत किए गए संशोधन के अनुसार किया जा सकता है।

3. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एनबीएफसी/एचएफसी, निम्नलिखित पते पर ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं: एसएलएस ट्रस्ट, एपीजे हाउस, छठी मंजिल, 3, दिनशावाछा रोड, चर्चगेट मुंबई 400020, ईमेल आईडी: info@slstrust.in

भवदीय

(मनोरंजन मिश्र)
मुख्य महाप्रबंधक


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