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अधिसूचनाएं

चलनिधि सहायता (एलएस) सुविधा - एनईएफटी 24 x 7

आरबीआई/2019-20/115
एफ़एमओडी.एमएओजी.सं.138/01.01.001/2019-20

13 दिसम्बर 2019

एनईएफटी भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

महोदया/महोदय,

चलनिधि सहायता (एलएस) सुविधा - एनईएफटी 24 x 7

जैसा कि 4 अक्टूबर 2019 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर जारी वक्तव्य में घोषित किया गया है, 24x7 परिवेश में रिजर्व बैंक के साथ बनाए गए सदस्य बैंकों के खातों में, एनईएफटी लेनदेन के सुचारू निपटान की सुविधा के लिए,अतिरिक्त संपार्श्विक इंट्रा-डे तरलता सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिसे तरलता सहायता (एलएस) कहा जाता है।

2. योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

ए) एनईएफटी निपटान की सुविधा के लिए 24x7 आधार पर एलएस सुविधा उपलब्ध होगी। एलएस सुविधा इंट्रा-डे लिक्विडिटी (आईडीएल) सुविधा के समान नियम और शर्तों के अनुसार काम करेगी।

बी) आईडीएल सुविधा के लिए पात्र सभी सदस्य बैंक एलएस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

सी) एलएस सुविधा की सीमा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। एलएस सुविधा के तहत ड्रॉविंग पात्र आईडीएल सीमा के हिस्से के रूप संगणित की जाएगी।

डी) एलएस सुविधा पर मार्जिन की आवश्यकता आईडीएल सुविधा के समान होगी।

ई) एलएस सुविधा के तहत दिन की समाप्ति में बकाया ड्राइंग स्वचालित रूप से सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत उधार के रूप में परिवर्तित हो जाएगी।

एफ़) उपरोक्त एमएसएफ़ उधार लेने की प्रक्रिया अन्य एलएएफ़ परिचालनों के समान होगी, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है।

जी) इंट्रा-डे-लिक्विडिटी और आईडीएल के उत्क्रमण पर मौजूदा निर्देश जारी रहेंगे, जैसे वर्तमान में लागू हैं।

एच) रिज़र्व बैंक योजना के संचालन में प्राप्त अनुभव के आधार पर सुविधाओं की समीक्षा कर सकता है।

भवदीय

(राधा श्याम रथ)
मुख्य महाप्रबंधक


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