आरबीआई/2018-19/189
डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस नंबर 2488/04.04.016/2018-19
28 मई 2019
आरटीजीएस में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
महोदया / महोदय,
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम - ग्राहक लेनदेन के लिए समय का विस्तार
'आरटीजीएस टाइम विंडो में परिवर्तन' पर दिनांक 1 सितंबर 2015 के परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस नंबर 492/04.04.002/2015-16 और 'सदस्यों और ग्राहकों के लिए आरटीजीएस सेवा शुल्क – यौक्तिकीकरण' पर परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) आरटीजीएस सं. 1926/04.04.002/2015-16 का संदर्भ लें।
2. यह निर्णय लिया गया है कि आरटीजीएस में ग्राहक लेनदेन (प्रारंभिक कट-ऑफ) के लिए समय को 4:30 बजे से बढ़ाकर शाम 6:00 बजे किया जाए । तदनुसार दिनांक 01 जून 2019 से आरटीजीएस टाइम विंडो निम्नलिखित होगी:
क्र. सं. |
इवेंट |
समय |
1 |
कारोबार के लिए खुला |
08:00 बजे |
2 |
ग्राहक लेनदेन (प्रारंभिक कट-ऑफ) |
18:00 बजे |
3 |
अंतर-बैंक लेनदेन (अंतिम कट-ऑफ) |
19:45 बजे |
4 |
आईडीएल रिवर्सल |
19:45 बजे - 20:00 बजे |
5 |
दिन की समाप्ति |
20:00 बजे |
3. 13:00 बजे से 18:00 बजे तक आरटीजीएस में परिवर्तित समय का प्रभार प्रति आउटवर्ड लेनदेन के लिए 5 रुपये होगा। परिवर्तित समय संबंधी प्रभारों की संरचना इस प्रकार से है:
क्र. सं. |
भारतीय रिजर्व बैंक में निपटान का समय |
प्रति आउटवर्ड लेनदेन के संबंध में परिवर्तित समय के प्रभार
(फ्लैट प्रोसेसिंग प्रभार के अतिरिक्त) (कर को छोडकर, यदि कोई हो) |
से |
तक |
1 |
08:00 बजे |
11:00 बजे |
शून्य |
2 |
11:00 बजे के बाद |
13:00 घंटे |
₹ 2.00 |
3 |
13:00 बजे के बाद |
18:00 घंटे |
₹ 5.00 |
4 |
18:00 बजे के बाद |
|
₹ 10.00 |
4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।
भवदीया,
(संगीता लालवानी)
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)
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