आरबीआई/2013-14/583
शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 58/16.20.000/2013-14
07 मई 2014
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया/ महोदय,
बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश
कृपया उपर्युक्त विषय पर 30 जनवरी 2008 का हमारा परिपत्र सं शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी परि.सं.46/16.20. 000/2008-09 देखें, जिसके अनुसार गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश के लिए शहरी सहकारी बैंकों को दिशानिर्देश जारी किया गया था।
2. कुछ शहरी सहकारी बैंकों से बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों के शेयरों में निवेश के संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है।
-
बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों में सदस्यता प्राप्त करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों द्वारा किए गए निवेश को गैर एसएलआर निवेश के रूप में माना जाएगा।
-
बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों में सदस्यता प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक है तो शहरी सहकारी बैंकों को 30 जनवरी 2009 के परिपत्र में निर्धारित अनुसार गैर एसएलआर/ अननुसूचित प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा को पार करने की अनुमति दी गई है।
-
शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश के लिए पात्र बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनी दि क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और सोसाईटी फोर वर्लड वाईड इंटर बैंक फाईनेंशियल टेलिकम्यूनिकेशन (स्विफ्ट) हैं। पात्र बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों की सूची को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर अद्यतित किया जाएगा।
भवदीय,
(ए.के.बेरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
|