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अधिसूचनाएं

वार्षिक वित्तीय निरीक्षण – प्राथमिकता क्षेत्र ऋण – बैंकों द्वारा गलत वर्गीकरण

आरबीआई/2011-12/497
ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी. 69/04.09.01/2011-12

13 अप्रैल 2012

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

महोदय / महोदया,

वार्षिक वित्तीय निरीक्षण – प्राथमिकता क्षेत्र ऋण –
बैंकों द्वारा गलत वर्गीकरण

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28 जनवरी 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका.प्लान.बीसी. सं. 49/04.09.01/2010-11 का पैरा 3 देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि प्रधान निरीक्षण अधिकारियों द्वारा चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए गलत वर्गीकरण को विभिन्न निधियों के प्रति आबंटन हेतु अगले वर्ष के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई कमी में शामिल किया जाएगा।

2. इस बीच, यह निर्णय लिया गया है कि हमारे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए गलत वर्गीकरण को, विभिन्न निधियों के प्रति आबंटन हेतु,अगले वर्ष के बजाय उसी वर्ष की उपलब्धि से समायोजित / घटाया जाए जिससे अवर्गीकरण / गलत वर्गीकरण राशि संबंधित है।

भवदीय,

(ए. के. मिश्रा)
महाप्रबंधक


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