भारिबैं / 2011-12/397
ग्राआऋवि.केंका.आयो.बीसी.51/04.09.01/2010-11
2 फरवरी 2011
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय,
स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋणों का वर्गीकरण
कृपया प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में 01 जुलाई 2010 के मास्टर परिपत्र का पैराग्राफ 1.3.14 देखें।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर व्यक्तियों को या अन्य संस्थाओं को ऋण देने के प्रयोजन हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं है।
3. उसी प्रकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आरंभ की गई जमानती आस्तियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश, जहाँ अंतर्निहित आस्तियाँ स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से क्रय किए गए स्वर्ण ऋण संविभाग / समनुदेशन हों, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र नहीं है।
4. कृपया इस संबंध में आप अपने नियंत्रक कार्यालयों / शाखाओं को समुचित आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुदेश जारी करें।
भवदीय
( टी.वी.राव )
उप महाप्रबंधक |