Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा

आरबीआई/2010-11/ 533
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.71/03.05.33/2010-11

 16 मई 2011

अध्‍यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

महोदय

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आवास ऋण की सीमा

कृपया प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के संबंध में 22 अगस्‍त 2007 के हमारे परिपत्रग्राआऋवि.सं.आरआरबी.बीसी.सं.20/03.05.33/2007-08 का पैराग्राफ 7.1 देखें, जिसके अनुसार बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किए गए ऋणों को छोड़कर प्रति परिवार मकान की खरीद/निर्माण के लिए मकान की अवस्‍थिति पर ध्‍यान दिए बिना लोगों को दिए गए 20 लाख रुपए तक के ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र हैं ।

2. केंद्रीय वित्‍त मंत्री द्वारा वर्ष 2011-12 के बज़ट के पैराग्राफ 44 के अंतर्गत की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्‍त सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया जाए ।

3. उपर्युक्‍त परिवर्तन 01 अप्रैल 2011 को या उसके बाद मंजूर किए गए आवास ऋणों पर लागू होंगे ।

4. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की पावती भेजें ।

भवदीय

(सी. डी. श्रीनिवासन)
मुख्‍य महाप्रबंधक


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष