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अधिसूचनाएं

एमएसएमई उद्यमियों को ऋण

भारिबैं/2020-21/92
विवि.सं.आरईटी.बीसी.37/12.01.001/2020-21

फरवरी 05, 2021

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदया/महोदय

एमएसएमई उद्यमियों को ऋण

दिनांक 5 फरवरी 2021 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य के पैरा 5 के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की गणना के लिए ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ को संवितरित ऋण की समतुल्य राशि उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) से घटाने की अनुमति दी जाएगी। इस छूट के उद्देश्य से, उन एमएसएमई उधारकर्ताओं को ‘नए एमएसएमई उधारकर्ताओं’ के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार बैंकिंग प्रणाली से कोई ऋण सुविधा नहीं ली है। यह छूट प्रति उधारकर्ता के लिए 25 लाख तक ही होगी, जो 1 अक्टूबर 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े तक संवितरित हों और ऋण के आरंभ की तिथि या ऋण की समयावधि, जो भी पहले हो, से एक वर्ष तक की अवधि के लिए होगी।

2. बैंकों को पखवाड़े के अंत में ली गई छूट का विवरण, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पर दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र के अनुसार फॉर्म ए के अनुबंध ए में VIII.1 क्रम पर “शून्य निर्धारण के तहत आनेवाली अन्य देयताएं” में रिपोर्ट करना होगा। बैंकों द्वारा नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को संवितरित ऋण / दावा किए गए सीआरआर छूट का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) या समकक्ष स्तर के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित उचित पाक्षिक रिकॉर्ड, पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए रखा जाना चाहिए।

भवदीय

(थॉमस मैथ्यू)
मुख्य महाप्रबंधक


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