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अधिसूचनाएं

दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण

भारिबैं/2020-21/09
विवि.बीपी.बीसी.सं.01/21.04.048/2020-21

जुलाई 1, 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (अनुसूचित आरआरबी सहित)

महोदय/ महोदया

दबावग्रस्त आस्ति निधि- दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए गौण ऋण

कृपया उक्त योजना के संबंध में क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फ़ॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (सीजीटीएमएसई) द्वारा जारी दिनांक 24 जून 2020 का परिपत्र संख्या 170/2020-21 देखें। चूंकि इस योजना के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर सीजीटीएमएसई द्वारा गारंटी दी गई है, विशेष छूट के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि प्रमोटरों द्वारा उनकी एमएसएमई इकाई में उक्त योजना के तहत ऋण लेकर डाली गई निधि को बैंकों द्वारा ऋण-इक्विटी गणना के लिए प्रमोटर से इक्विटी/ क्वासी-इक्विटी माने जाने की अनुमति दी जाए।

भवदीय,

(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


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