अधिसूचनाएं

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली

भारिबैंक/2019-20/177
ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 22

17 मार्च 2020

सभी श्रेणी - । प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) व्यवस्था के अंतर्गत निपटान प्रणाली

एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के निदेशक मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि एसीयू के सदस्य देशों के बीच भुगतानों के निपटान के लिए जापानी येन को अनुमति दी जाए। तदनुसार एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के माध्यम से लेनदेन करने हेतु एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) को स्थापित करने वाले करार के सामान्य प्रावधानों के अनुच्छेद IV (ए) तथा (बी) को संशोधित किया गया है और एशियाई मौद्रिक यूनिट (एएमयू) को अब “एसीयू डॉलर”, “एसीयू यूरो” तथा “एसीयू येन” के रूप में मूल्यवर्गीकृत किया गया है और उसका मूल्य क्रमशः एक अमेरिकी डॉलर, एक यूरो तथा एक जापानी येन के समतुल्य होगा।

2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों (एडी बैंकों) का ध्यान दिनांक 2 मई 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 14 (आर) 2016-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016] के विनियम-3 एवं 5 तथा उपर्युक्त को प्रतिबिम्बित करने वाले संशोधन, जिन्हें 6 मार्च 2020 को भारत सरकार के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, की ओर आकर्षित किया जाता है ।

3. लेनदेन/निपटानों को सुलभ बनाने के लिए 06 मार्च 2020 से एशियाई समाशोधन संघ के प्रतिभागियों के पास अपने लेनदेन को या तो एसीयू डॉलर, या एसीयू यूरो अथवा एसीयू जापानी येन में निपटाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

4. साथ ही एडी बैंकों को अन्य प्रतिभागी देशों में अपने प्रतिनिधि बैंकों में एसीयू डॉलर, एसीयू यूरो अथवा एसीयू जापानी येन में खाते खोलने तथा बनाए रखने की अनुमति है। संबंधित बैंकों द्वारा सभी पात्र भुगतान इन खातों के माध्यम से ही निपटाए जाने अपेक्षित हैं।

5. एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के माध्यम से लेनदेन करने हेतु संशोधित क्रियाविधि ज्ञापन (ज्ञापन एसीएम) संलग्न है।

6. उपर्युक्त के होते हुए, यह नोट किया जाए कि दिनांक 30 जून 2016 के परिपत्र आरबीआई/2015-16/441 ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.81 के अनुसार ‘एसीयू यूरो” में परिचालनों को 1 जुलाई 2016 से अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है।

7. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं ।

8. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं।

भवदीया

(शर्मिला ठाकुर)
प्रभारी अधिकारी


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