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अधिसूचनाएं

द मेघालय सहकारी अपेक्स बैंक लि. - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना

आरबीआई/2019-20/93
सबैंविवि.आरसीबी.बीसी.सं.05/19.51.025/2019-20

9 कार्तिक 1941
31 अक्तूबर 2019

सभी राज्य सहकारी बैंक/
केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

द मेघालय सहकारी अपेक्स बैंक लि. - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समावेश किया जाना

हम सूचित करते हैं कि दिनांक 30 अगस्त 2019 की हमारी अधिसूचना स.बैं.वि.वि.केंका.आरसीबीडी.सं. 02/19.51.025/2019-20 द्वारा "द मेघालय सहकारी अपेक्स बैंक लि." का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में समाविष्ट किया गया है जिसे दिनांक 19 अक्तूबर – 25 अक्तूबर 2019 के भारत के राजपत्र (साप्ताहिक सं. 42, भाग-III, खण्ड-4) में प्रकाशित किया गया है ।

भवदीय

(नीरज निगम)
मुख्य महाप्रबंधक


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