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अधिसूचनाएं

क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता ऋण के लिए जोखिम भार

भारिबै/2019-20/59
बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.17/21.06.001/2019-20

12 सितंबर 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक
सभी लघु वित्त बैंक
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय/महोदया,

क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता ऋण के लिए जोखिम भार

कृपया 7 अगस्त 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का "क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों के अतिरिक्त उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम भार में कमी" से संबंधित पैरा 6 देखें (उद्धरण संलग्न)।

2. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, उपभोक्ता ऋण पर, व्यक्तिगत ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को शामिल करते हुए लेकिन शैक्षिक ऋणों को छोड़कर, प्रतिपक्षकार की बाहरी रेटिंग के अनुसार आवश्यक पाए जाने पर, 125 प्रतिशत या उससे अधिक का उच्चतर जोखिम भार लगाया जाता है।

3. इसकी समीक्षा पर, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को छोड़कर अन्य उपभोक्ता ऋण, व्यक्तिगत ऋण सहित, के लिए जोखिम भार को कम कर 100% करने का का निर्णय लिया गया है। अन्य निर्देश समान बने रहेंगे।

भवदीय

(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


दिनांक 7 अगस्त 2019 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य से उद्धरण

6. क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को छोड़कर उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम भार में कमी

क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, व्यक्तिगत ऋण और ऋणकार्ड प्राप्तियों सहित, उपभोक्ता ऋण, 125 प्रतिशत या उससे अधिक का उच्च जोखिम भार आकर्षित करते हैं, यदि प्रतिपक्ष की बाहरी रेटिंग द्वारा वारंट किया गया हो। समीक्षा करने पर, व्यक्तिगत ऋण सहित उपभोक्ता क्रेडिट के लिए जोखिम वजन को, लेकिन क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों को छोड़कर, 100% तक कम करने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में दिशानिर्देश अगस्त 2019 के अंत तक जारी किए जाएंगे।


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