भारिबैं/2018-19/225
बैंविवि. बीपी.बीसी.सं 49/21.06.201/2018-19
28 जून 2019
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(आरआरबी, एलएलबी, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक को छोड़कर)
महोदय/ महोदया
बासल III पूंजी विनियमावली- लीवरेज अनुपात का कार्यान्वयन
कृपया दिनांक 01 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र- बासल III पूंजी विनियमावली, डीबीआर.सं बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 का ‘भाग ई: लीवरेज अनुपात रूपरेखा’ देखें।
2. जैसा कि 6 जून 2019 को द्वितीय द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2019-20 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में घोषित किया गया था, न्यूनतम लीवरेज अनुपात घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (DSIBs) के लिए 4% और अन्य बैंकों के लिए 3.5% रखने का निर्णय लिया गया है।
3. लीवरेज अनुपात के साथ पूंजीगत आकलन और एक्सपोज़र आकलन दोनों को तिमाही-आधार पर सूचित किया जाना है। हालांकि, बैंकों को हर समय आवश्यक न्यूनतम लीवरेज अनुपात बनाए रखना है।
4. यह दिशानिर्देश 1 अक्तूबर 2019 से शुरू होने वाली तिमाही से प्रभावी होंगे।
भवदीय
(सौरभ सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |