मास्टर परिपत्र

धोखाधड़ी - वर्गीकरण और सूचना देना

भा.रि.बैं. 2013-14/88
डीबीएस.एफआरएमसी. बीसी. सं. 1/23.04.001/2013-14

01 जुलाई 2013

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) तथा
अखिल भारतीय चुनिंदा वित्तीय संस्थाएं

महोदय,

धोखाधड़ी - वर्गीकरण और सूचना देना

कृपया आप दिनांक 02 जुलाई 2012 का हमारा पत्र डीबीएस. एफआरएमसी बीसी सं.1/ 23.04.001/ 2012-2013 देखें जिसके साथ धोखाधड़ी-वर्गीकरण और सूचना देने से संबंधित मास्टर परिपत्र भेजा गया था। कृपया यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में 02 जुलाई 2012 को जारी पिछले मास्टर परिपत्र के पश्चात वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी अनुदेशों को समेकित तथा अद्यतन किया गया है । इस मास्टर परिपत्र में वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी कतिपय स्पष्टीकरणों को भी शमिल किया गया है । उपर्युक्त मास्टर परिपत्र को 30 जून 2013 तक अद्यतन करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध करा दिया गया है ।

भवदीया

(पार्वती वी. सुंदरम)
मुख्य महाप्रबंधक


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