भा.रि.बैं/2020-21/30
विवि.सं.आरईटी.बीसी.10/12.07.150/2020-21
03 सितंबर, 2020
सभी बैंक
महोदय/ महोदया
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को हटाना
हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से
“वेस्टपैक बैंकिंग कार्पोरेशन” को 22 अगस्त – 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 18 जुलाई 2020 की अधिसूचना विवि.आइबीडी.सं.99/23.13.138/2020-21 के द्वारा हटाया गया है।
भवदीय
(सुधांशु मोहन परिड़ा)
महाप्रबंधक |