भा.रि.बैंक/2021-22/37
विवि.डीईए.आरईसी.सं.16/30.01.002/2021-22
11 मई 2021
प्रबंध निदेशक और सीईओ / मुख्य कार्यपालक अधिकारी /
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित)
स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक / लघु वित्त बैंक / भुगतान बैंक
महोदय,
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 - धारा 26 क
जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 –
अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर
कृपया दिनांक 26 जून 2014 का परिपत्र बैंपविवि.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.126/30.01.002/2013-14 और दिनांक 07 जून 2018 का परिपत्र बैंविवि.डीईए.निधि.कक्ष.बीसी.सं.110/30.01.002/2017-18 देखें, जिसमें आरबीआई ने बैंकों द्वारा डीईए निधि में अंतरित अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर को विनिर्दिष्ट किया था।
2. ब्याज दर की अब समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं/दावेदारों को निधि में अंतरित अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर परिपत्र के दिनांक से प्रति वर्ष 3% साधारण ब्याज होगी।
3. तदनुसार, सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे आरबीआई को अंतरित ब्याज सहित जमा की गणना 30 जून 2018 तक 4 प्रतिशत की दर से, 1 जुलाई 2018 से 10 मई 2021 तक 3.5 प्रतिशत से और 11 मई 2021 से जमाकर्ता / दावेदार को भुगतान के समय तक 3 प्रतिशत पर करें।
4. दिनांक 26 जून 2014 के परिपत्र की अन्य विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।
भवदीय
(थॉमस मैथ्यू)
मुख्य महाप्रबंधक |