11 मार्च 2020
पांच गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपा
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस सौंप दिया है। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया हैI
क्र. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1. |
हुंडई कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
5 वीं मंजिल, कॉर्पोरेट वन, प्लॉट नंबर 5, नॉन-हायरचिकल कमर्शियल सेंटर, जसोलार, नई दिल्ली -110076 |
एन-14.03381 |
18 अक्टूबर 2017 |
12 दिसंबर 2019 |
2. |
यूनीक इंटरकॉन्टिनेंटल लिमिटेड |
ज़ेड-164, रूम नंबर 2, पहली मंजिल, लोहा मंडी, नरैना, नई दिल्ली 110028 |
14.00427 |
11 मार्च 1998 |
16 जनवरी 2020 |
3. |
फ़र्सेइट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में उर्मिल फिनलेज़ प्राइवेट लिमिटेड) |
210, अरुणाचल बिल्डिंग 19, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001 |
बी-14.01613 |
31 जनवरी 2000 |
06 फरवरी 2020 |
4. |
इंटर स्टेट ऑयल कैरियर लिमिटेड |
113 पार्क स्ट्रीट, पोद्दार पॉइंट, साउथ विंग, 5 वीं मंजिल, कोलकाता -700 016 |
05.00498 |
02 मार्च 1998 |
04 दिसंबर 2019 |
5. |
सन कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(अब ममता ग्रुप कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) |
53, मधुबन कॉम्प्लेक्स, 5 वीं मंजिल, मदलपुर अंडरब्रिज, एलिसब्रिज अहमदाबाद - 380006 |
बी.01.00445 |
31 दिसंबर 2002 |
12 फरवरी 2020 |
अतः उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 -आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2043 |