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शहरी बैंकिंग

शायद यह भूमिका हमारे कार्यकलापों का सबसे अधिक अघोषित पहलू है, फिर भी यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, देश की वित्तीय मूलभूत सुविधा के निर्माण के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों की स्थापना करना, वहनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच में विस्तार करना और वित्तीय शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है।

प्रेस प्रकाशनी


भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश को वापिस लिया गया - इण्डियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश

11 सितंबर 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश को वापिस लिया गया - इण्डियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव
बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क के अंतर्गत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को दिनांक 04 जून 2014 को निर्देश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निर्देश की अवधि को समय समय पर बढ़ाया गया तथा संशोधित किया गया था, अंतिम बार इसे दिनांक 5 मार्च 2019 के निर्देश द्वारा 11 सितंबर 2019 तक बढ़ाया गया था।

इस बात पर संतुष्‍ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्‍यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 35क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी उक्त निर्देशों को एतदद्वारा वापस लिया गया है।

इस निर्देश की प्रतिलिपि इच्छुक आम जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। इसके बाद बैंक नियमित रूप से बैंकिंग कारोबार जारी रखेगा।

योगेश दयाल  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/669

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