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बैंकिंग प्रणाली का विनियामक

बैंक राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रणाली की नींव होते हैं। बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा एवं सुदृढता को सुनिश्चित करने और वित्‍तीय स्थिरता को बनाए रखने तथा इस प्रणाली के प्रति जनता में विश्‍वास जगाने में केंद्रीय बैंक महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अधिसूचनाएं


निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन

भारिबैं/2019-20/196
विवि.एनबीडी.सं.44/16.13.218/2019-20

28 मार्च 2020

लघु वित्त बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महोदया/महोदय,

निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश’, 27 नवंबर 2014 – मौजूदा मानदंडों में संशोधन

कृपया 27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश देखें जिसके तहत 10 लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को लाइसेंस जारी किए गए थे और रिज़र्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को जारी निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को ‘मांग पर’ लाइसेंस प्रदान करने (ऑन-टैप लाइसेंसिंग) के लिए दिशानिर्देश देखें।

2. मौजूदा लघु वित्त बैंकों के लिए जारी अनुदेशों को, ‘मांग पर’ लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने वाले लघु वित्त बैंकों के लिए जारी अनुदेशों के साथ, सामंजस्य स्थापित करने के लिए, निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है:

  1. बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए सभी मौजूदा लघु वित्त बैंकों को सामान्य अनुमति प्रदान की जाए, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 18 मई 2017 को ‘शाखा प्राधिकरण नीति को युक्तिसंगत बनाना- दिशानिर्देशों में संशोधन’ विषय पर जारी तथा समय-समय पर संशोधित परिपत्र के अनुसार बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों के लिए मानदंडों के अनुपालन किए जाने के अधीन होगा।

  2. सभी मौजूदा लघु वित्त बैंकों को ऐसी जोखिम साझा न करने वाली सरल वित्तीय सेवा गतिविधियों को शुरू करने, जिसके लिए अपनी निधि प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं है, के लिए लघु वित्त बैंक के कारोबार शुरू होने के तीन साल बाद से रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी लेने से छूट दी जाए।

3. इसके अलावा, मौजूदा लघु वित्त बैंकों के मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि

  1. क्या एक प्रमोटर को अपने प्रमोटर के दायित्व से हटाया जा सकता है या पांच साल की अवधि पूरी होने के बाद वे बैंक छोड सकते हैं, यह इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्कालीन विनियामकीय और पर्यवेक्षी सुविधा/ असुविधा और सेबी विनियमों पर निर्भर करेगा। (संदर्भ: निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग दिशा-निर्देश पर 1 जनवरी, 2015 का प्रश्न संख्या 101 के संबंध दिया गया स्पष्टीकरण।)

  2. निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश – 2014 में प्रयुक्त 'चुकता इक्विटी पूंजी' वाक्यांश से तात्पर्य 'चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी से है। (संदर्भ: निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंसिंग के लिए दिशा-निर्देश के संदर्भ में 1 जनवरी 2015 का प्रश्न संख्या 104 के संबंध में प्रतिक्रिया)।

4. इस परिपत्र के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(श्रीमोहन यादव)
मुख्य महाप्रबंधक

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