भारिबैंक/2019-20/164
विवि.एएमएल.बीसी.सं.37/14.06.001/2019-20
25 फरवरी 2020
सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ
महोदय/महोदया,
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन - 1267 सूची में दो संस्थाओं को जोड़ना
कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 09 जनवरी 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा जारी निम्न अधिसूचना अग्रेषित की है, जो आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के बारे में लिए गए संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के उपरांत स्थापित की गई है।
दिनांक 23 फरवरी 2020 का नोट एससीए/2/20 (04) यूएनएससी के 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में दो संस्थाओं (क्यू डीई. 162 इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविन्स (आईएसडबल्यूएपी) और क्यू डीई. 163 इस्लामिक स्टेट इन द वेस्टर्न सहारा (आईएसजीएस)] को जोड़ना।
सूची में संशोधन से संबंधित प्रेस विज्ञप्तियां निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases
3. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials
4. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि यूएपीए से संबंधित पूर्वोक्त अनुदेश का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि यूएनएससी द्वारा परिचालित आतंकवाद से जुड़े होने के संदेह वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में शामिल किसी व्यक्ति और संस्थाओं के नाम पर उनके यहाँ कोई खाता नहीं है।
भवदीय
(डॉ. एस.के. कर)
मुख्य महाप्रबंधक |