Click here to Visit the RBI’s new website

अधिसूचनाएं

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली की 24x7 आधार पर उपलब्धता

आरबीआई/2019-20/111
डीपीएसएस (सीओ)आरपीपीडी सं.1097/04.03.01/2019-20

6 दिसंबर 2019

एनईएफटी भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली की 24x7 आधार पर उपलब्धता

कृपया 24x7 आधार पर एनईएफटी की उपलब्धता के संबंध में दिनांक 30 अगस्त 2019 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस (सीओ) आरपीपीडी सं.510/04.03.01/2019-20 का संदर्भ लें।

2. यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त सुविधा दिनांक 16 दिसंबर 2019 से उपलब्ध होगी और इसका पहला निपटान 16 दिसंबर 2019 को 00:30 बजे (15 दिसंबर, 2019 की रात) होगा।

3. सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित बातें नोट करें:

क. प्रति दिन आधे घंटे के 48 बैच होंगे। पहले बैच का निपटान 00:30 बजे के बाद शुरू होगा और आखिरी बैच 00:00 बजे समाप्त होगा।

ख. यह प्रणाली वर्ष के सभी दिनों में उपलब्ध होगी, जिसमें छुट्टियां भी शामिल हैं।

ग. ऐसा अपेक्षित है कि बैंकों के सामान्य बैंकिंग समय के उपरांत एनईएफटी लेनदेन बैंकों द्वारा आरंभ किए गए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) मोड का उपयोग करते हुए स्वचालित लेनदेन होंगे।

घ. लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करने अथवा प्रवर्तक बैंक को लेन-देन वापस करने के लिए विद्यमान वर्तमान अनुशासन (संबंधित बैच के निपटान के 2 घंटे के भीतर) जारी रहेगा।

ङ. सदस्य बैंक सभी एनईएफटी क्रेडिट के लिए प्राप्ति की पुष्टि संबंधी संदेश (एन 10) भेजना सुनिश्चित करेंगे।

च. एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के सभी प्रावधान एनईएफटी 24x7 लेनदेन के संबंध में भी लागू होंगे।

4. सदस्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने करेंट खाते में पर्याप्त चलनिधि सदैव रखें ताकि एनईएफटी बैच निपटानों की सफलतापूर्वक पोस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

5. सदस्य बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे आवश्यक कार्रवाई आरंभ करें और वे अपने ग्राहकों को निर्बाध रूप से एनईएफ़टी 24x7 सुविधा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। बैंक अपने सभी ग्राहकों के लिए एनईएफटी के विस्तारित समय से संबन्धित सूचना का प्रसार करें।

6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 के अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 (2) के अंतर्गत जारी किया गया है।

भवदीया,

(रजनी प्रसाद)
महाप्रबंधक (प्रभारी अधिकारी)


2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
पुरालेख
Server 214
शीर्ष