भारिबैं/2021-22/145
विवि.एएमएल.आरईसी.सं 75/14.06.001/2021-22
03 जनवरी 2022
सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ
महोदय/महोदया,
यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-
कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना: प्रविष्टियों में संयोजन
कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”
2. इस संबंध में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति, जिसका गठन आइएसआइएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के संबंध में संकल्प 1267(1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के बाद किया गया था, द्वारा 29 दिसंबर 2021 को जारी निम्नलिखित प्रेस रिलीज भेजी है, जो यूएनएससी संकल्प 2368 (2017) के पैरा 1 में दिए गए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII द्वारा मान्य किए गए आस्ति फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में परिवर्तन से संबंधित है।
संदर्भ दिनांक 29 दिसंबर 2021 एससीए/2/21(19) 2 प्रविष्टियों को जोड़ने के संबंध में [क्युडीआई.432 नाम: 1: अशरफ 2: अल-कुईजानी 3: ना 4: ना और क्युडी.167 नाम: ट्यूनीशिया में जुंद अल-खिलाफह] यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में।
सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases
3. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित पर उपलब्ध हैं:
www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials
4. प्रतिबंध के उपाय और छूट से संबंधित विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information
5. गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, किसी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा प्राप्त सूची से हटाने संबंधी किसी भी अनुरोध को इलेक्ट्रोनिक रूप में संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को विचार करने हेतु भेज दिया जाए। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से नाम हटाए जाने की मांग रखने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम और संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल के पास अपना अनुरोध दे सकते हैं। अधिक विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application
6. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त यूएनएससी सूचना को नोट करें और इसका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।
7. इस संबंध में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति, जिसका गठन आइएसआइएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के संबंध में संकल्प 1267(1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के बाद किया गया था, द्वारा 21 दिसंबर 2021 को जारी निम्नलिखित प्रेस रिलीज की ओर सभी आरई का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो यूएनएससी संकल्प 2368 (2017) के पैरा 1 में दिए गए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII द्वारा मान्य किए गए आस्ति फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में परिवर्तन से संबंधित है।
नोट एससी/14748 दिनांक 21 दिसंबर 2021 यूएनएससी की 1267/1989 आइएसआइएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में 1 प्रविष्टि [क्युडीआई.431 नाम: 1: सनाउल्लाह 2: गफारी 3: ना 4: ना] जोड़ने के संबंध में।
सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases
उक्त बिंदुओं 3 से 6 तक के अनुदेश इसी तरह 21 दिसंबर 2021 यूएनएससी संचार पर लागू हैं।
भवदीय
(विवेक श्रीवास्तव)
महाप्रबंधक |